
महाराष्ट्र ने आरटीई प्रवेश प्रक्रिया को संशोधित किया है, जिससे छात्र के निवास के तीन किमी से कम एक किमी के भीतर स्कूल का विकल्प सीमित हो गया है। इसके अतिरिक्त, अभिभावकों को अब सभी दस्तावेज बाद में जमा करने के बजाय प्रवेश के दौरान ही अपलोड करने होंगे। राज्य के एक अधिकारी ने कहा, "ऐसे उदाहरण हैं जब गलत या अपर्याप्त दस्तावेज़ प्रमाणों के कारण, सीट आवंटन के बाद...स्कूल द्वारा प्रवेश से इनकार कर दिया गया है।"